भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( B.N.S.S.) की धारा 48 के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने पर पुलिस अधिकारी को उसके मित्र/नातेदार को तुरंत सूचना देना ज़रूरी