राजस्थान में बनी नई ग्राम पंचायत में 15% से अधिक मतदाता होने पर सरपंच पद की सीट एससी के लिए होगी आरक्षित
जयपुर । राजस्थान सरकार ने नवसृजित ग्राम पंचायतों के पहले चुनाव के लिए बड़ा फैसला किया है। जिन नई पंचायतों में SC मतदाता 15% या उससे ज्यादा हैं, वहाँ प्रथम चुनाव में सरपंच का पद SC वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा
यह व्यवस्था सिर्फ पहले चुनाव तक सीमित रहेगी, दूसरे चुनाव से फिर पुरानी रोस्टर प्रणाली ही लागू होगी।*
यह प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12(6) के तहत अधिसूचित किया गया है।








