कृषि भूमि बेचान के 21 लाख रूपए भी ले लिए और रजिस्ट्री भी नहीं करवाई– न्यायालय के आदेश पर चार जनों के खिलाफ अमानत में खयानत व धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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सुमेरपुर-शिवगंज। थाना क्षेत्र के पालडी जोड़ क्षेत्र में एक कृषि भूमि के बेचान मामले में खरीददार की ओर से बेचान प्रतिफल 21 लाख रूपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करवा अमानत में खयानत करने और धोखाधडी करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर अब न्यायालय के आदेश पर सुमेरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस मामले पुलिस ने एक महिला सहित चार जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस को न्यायालय से मिले परिवाद के अनुसार सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पालडी जोड क्षेत्र के बापू नगर में खसरा संख्या 1529/1754 रकबा 0.2800 हैक्टयर किस्म चाही दोयम तथा खसरा संख्या 1532 रकबा 1.0000 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल भूमि जो कि मधुबेन पत्नी बाबूलाल जैन निवासी कुटुम्ब कॉलोनी शिवगंज के नाम से स्थित है। इस भूमि की सार संभाल मधुबेन के पति बाबूलाल पुत्र वीरचंद जैन बंगडी वाला, उनके पुत्र हितेश राठौड एवं रवि जैन करते है। आरोप है कि इस भूमि का बेचान करने के उद्देश्य से इन लोगों ने वेरा जेतपुरा निवासी जितेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह राजपूत से संपर्क कर इस भूमि के बेचान की इच्छा जाहिर की। परिवादी ने बताया कि मधुबेन ने इस भूमि के बेचान के लिए रवि जैन को तथा अपने पुत्र हितेश राठौड का आम मुख्तियार कर रखा है। परिवादी ने बताया कि मधुबेन व बाबूलाल के कहने पर इस भूमि का खरीदने के लिए उसने हितेश राठौड व रवि जैन से संपर्क किया। जमीन के खरीद फरोक्त की बात हो जाने के बाद स्वतंत्र व्यक्ति हरिसिंह पुत्र धनसिंह राव निवासी कोरटा तथा इंदरसिंह पुत्र कपूसिंह राव निवासी कोरटा के सामने परिवादी ने मधुबेन व बाबूलाल से फोन पर बात की। बाद में उक्त जमीन का सौदा 20 लाख 8 हजार रूपए में तय किया गया।

परिवाद में बताया गया है कि सौदा स्वीकार करने के बाद 1 अगस्त 2024 को सुमेरपुर तहसील परिसर में कृषि भूमि खरीद प्रतिफल स्वरूप 6 लाख रूपए लेने के बाद रवि जैन ने आरोपी मधुबेन, बाबूलाल व हितेश राठौड से अनुमति व सहमति लेकर सुमेरपुर में 500 रूपए का स्टांप खरीद कर जितेन्द्रसिंह के नाम इकरारनामा निष्पादित किया गया। इसके साथ ही 2 अगस्त को आरोपी मधुबेन ने हितेश राठौड के पक्ष में निष्पादित किया आम मुख्तियारनामा की फोटो प्रति उपलब्ध करवा दी गई। साथ ही विश्वास दिलाया कि प्रतिफल की समस्त रकम प्राप्त करने के बाद परिवादी के कहे अनुसार रजिस्ट्री करवाने के लिए पाबंद रहेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि मधुबेन के नहीं आने की स्थिति में आम मुख्तियारनामा के आधार पर हितेश राठौड स्वयं उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर कहे अनुसार रजिस्ट्री करवाने के लिए पाबंद रहेगा।
परिवादी ने बताया कि इसी क्रम में उसने 23 अगस्त को मधुबेन व हितेश के कहने पर उसने रवि जैन को 2 लाख रूपए प्रदान किए। इसके बाद 12 अक्टूबर को हितेश राठौड व रवि जैन को 13 लाख दिए। इस तरह परिवादी ने आरोपियों को रजिस्ट्री खर्च सहित कुल 21 लाख रूपए चुकता कर दिए।

परिवादी ने आरोप लगाया कि पूरी रकम चुकता करने के बाद वह निरंतर आरोपियों से रजिस्ट्री करवाने के लिए संपर्क करता रहा। इस दौरान इन लोगों ने परिवादी को आश्वस्त किया कि दीपावली पर मधुबेन के शिवगंज आने पर रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। लेकिन दीपावली पर भी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई और बाद में रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया। जिस पर परिवादी ने फिर आरोपियों से संपर्क कर रजिस्ट्री करवाने का आग्रह किया, लेकिन आरोपियों ने रजिस्ट्री करवाने से साफ मना कर दिया और उससे लिए गए 21 लाख रूपए भी लौटाने से मना कर दिया। परिवादी ने बताया कि परिवाद में बताया कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अमानत में खयानत करते हुए छल पूर्वक परिवादी को कृषि भूमि का बेचान कर 21 लाख रूपए हड़प लिए है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Rajasthan Tv 24
Author: Rajasthan Tv 24

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