ग्राम पंचायत व उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के लिये नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक नियुक्त , आवश्यक दिशा निर्देश जारी
पाली। जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं/समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने एक संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा नवीन त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत स्तर/उपखण्ड स्तर/जिला स्तर) जनसुनवाई व्यवस्था करते हुये नवीन दिशा-निर्देश प्रदत्त किये गये।
जिला कलक्टर एल एन मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत माह के प्रथम गुरूवार को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माह के द्वितीय गुरुवार को संबंधित समस्त उपखण्ड स्तर पर एवं माह के तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई की जा रही है। उपखण्ड की समस्त ग्राम पंचायत स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।
जिसमें रोहट, पाली के लिए अतिरिक्त ज़िला कलक्टर डॉ बजरंग सिंह को पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया हैं। इसी प्रकार बाली, सुमेरपुर के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग भवानी सिंह पंवार, सोजत व मारवाड़ जंक्शन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी एवं रानी, देसूरी के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक भगीरथ राम को पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने पर्यवेक्षक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित उपखण्ड की समस्त ग्राम पंचायत स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे एवं आदेशानुसार प्रदत्त निर्देशों की अक्षरतः पालना सुनिश्चित करते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। किसी पर्यवेक्षक अधिकारी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशा.) पाली द्वारा समन्वय करके वैकल्पिक व्यवस्था करते हुये जनसुनवाई का पर्यवेक्षण करवाया जाएगा।
