राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास संस्थान द्वारा प्रदत्त ऋण
सिरोही। राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग (सिक्ख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुस्लिम) के आर्थिक उन्नयन के उद्देश्य से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाईजिंग एजेन्सी के रूप में कार्यरत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम जयपुर द्वारा स्वरोजगार एवं कार्यक्षमता उन्नयन के लिए रियायती ब्याज दरों पर प्रदत्त व्यावसायिक ऋण एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रदत्त शिक्षा ऋण अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक सुदृढीकरण में महत्वपूर्ण भूमि अदा कर रहा है ।
कार्यक्रम अधिकारी रमेश चैधरी ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग 18 से 54 वर्ष के युवा स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक ऋण योजना एवं 16 से 32 वर्ष के युवा उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण योजना का लाभ उठा सकते है ।
ब्याज दरः- ऐसे आवेदक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98000/- एवं शहरी क्षेत्र में 120000/- तक है वे क्रेडिट लाईन 1 में आते है एवं इससे अधिक आय वाले आवेदक क्रेडिट लाईन 2 में आते है।
क्रेडिट लाईन 1 के आवेदकों के लिए व्यावसायिक ऋण 6 प्रतिशत एवं शिक्षा ऋण 3 प्रतिशत वार्षिक की दर पर मिलता है।
क्रेडिट लाईन 2 के आवेदकों के लिए दरें व्यावसायिक ऋण पर 8 प्रतिशत (पुरूष), 6 प्रतिशत (महिला) एवं शिक्षा ऋण पर 8 प्रतिशत (पुरूष) एवं 5 प्रतिशत (महिला) वार्षिक है ।
वित्त पोषणः- उक्त ऋण योजनाओं में परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमएफडीसी, 5 प्रतिशत आरएमएफडीसीसी एवं 5 प्रतिशत राशि स्वयं लाभार्थी द्वारा देय होती है ।
ऋण अवधि:- व्यावसायिक ऋण योजना में 5 वर्ष जिसमें अधिकतम 3 माह की अधिस्थगन अवधि सम्मिलित है ।
शिक्षा ऋण के लिए 5 वर्ष की अवधि में अधिस्थगन अवधि अधिकतम 6 माह या नौकरी लग जाने पर जो भी पहले हो।
समूह ऋण योजनाः- आरएमएफडीसीसी की समूह ऋण योजना के अन्तर्गत ऐसे स्वयं सहायता समूह पात्र है जिनमें कम से कम 10 सदस्य अपने स्वयं के द्वारा गठित नियमावली के अधीन निर्वाचित कार्यकारणी के साथ संचालित हो।
महिला एसएचजी को क्रेडिट लाईन 1 में 7 प्रतिशत वार्षिक एवं क्रेडिट लाईन 2 में 10 प्रतिशत (पुरूष) एवं 8 प्रतिशत (महिला) वार्षिक ब्याज दर पर है।
लाभार्थीः-
(1) झाडोली निवासी वेदान्त जैन को यूनिवर्सिटी आॅफ पेट्रोलियम – एनर्जी स्टडी देहरादून से 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए वर्ष 2018 में 15 लाख राशि का ऋण स्वीकृत हुआ।
(2) सिरोही निवासी तौफिक रजा कुरैशी को वर्ष 2014-15 में बेचलर आॅफ फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम के लिए 2 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ था जिससे तौफिक ने अपनी शिक्षा पूर्ण की एवं वर्तमान में फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य कर रहे है। उन्होनें अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं से इन ऋण योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
इसी प्रकार आबूरोड निवासी मो. राशिब एवं मो. रिजाल को बीडीएस पाठ्यक्रम, वैभव गांधी एवं तौफिक उल रजा को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए ऋण स्वीकृत हुआ है।
व्यावसायिक ऋण:-
(1) रेवदर निवासी शहनाज बानो ने 1.00 लाख रू. का ऋण लेकर रेडीमेड गारमेंट की दुकान शुरू की है। उन्होनें महिलाओं से इस ऋण योजना से स्वरोजगार द्वारा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
(2) आकराभट्टा निवासी सलीम खान ने वर्ष 2023 में 1.40 लाख का ऋण लेकर फोर व्हीलर सर्विस सेन्टर शुरू किया एवं आज स्वयं का व्यवसाय संचालित कर रहे है।
(3) सिरोही निवासी मुस्फा हुसैन ने इलेक्ट्रिक व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण प्राप्त किया है ।
(4)ऊड निवासी सलीम खान ने 1.50 लाख रू. से किराणा व्यवसाय शुरू किया।
(5) कोजरा निवासी मोहम्मद आजाद ने साईबर कैफे सर्विस के लिए 1.50 लाख रू. के ऋण से स्वरोजगार शुरू किया है।
(6) मोहम्मद असलम ने 1.50 लाख से आॅटो रिक्शा रिपेयरिंग की दुकान लगाई जिससे उनके परिवार को आर्थिक संबल मिला ।
ऋण आवेदन आमंत्रित:- कार्यक्रम अधिकारी रमेश चैधरी ने बताया कि राजीविका की महिला अल्पसंख्यक स्वयं सहायता समूहों से एवं स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक ऋण योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित है। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन आॅनलाईन माध्यम से मिलान पोर्टल पर milannmfdc.org पर जाकर कर सकते है। आॅफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर है ।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ललित कुमार ने अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं से इन ऋण योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने एवं ऋणों के समयबद्ध भुगतान की अपील की है ताकि अल्पसंख्यक वर्ग का आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन सुनिश्चित हो सकें ।
