जयपुर । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 48 के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा इसकी सूचना तुरंत उसके नजदीकी मित्र या रिश्तेदार को देना जरूरी होगा।साथ ही अपने उच्च अधिकारी को भी सूचित किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी दी जायेगी।मजिस्ट्रेट ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की पेशी पर यह समाधान करेंगे कि इस धारा की पालना गिरफ्तारी के बाद पूर्ण रूप से की गई है या नहीं। पुलिस की पारदर्शिता और अधिकारों के संरक्षण का प्रतीक _BNSS धारा 48 राजस्थान पुलिस द्वारा आमजन की जानकारी के लिए जारी किया हे।
