राज्य सरकार नहीं दे रही स्पष्ट स्वीकृति
स्पष्ट स्वीकृति के बाद जारी होगा भाजपा नेता को पट्टा
शिवगंज । शिवगंज के उद्यमी और भाजपा जिला उपाध्यक्ष डेढ़ साल से उद्योग के लिए औद्योगिक संपरिवर्तन का पट्टा जारी करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। पट्टा जारी होने के बाद उसे निरस्त कर दिए जाने के बाद पट्टा प्रकरण नगर पालिका और डीएलबी के बीच पत्र व्यवहार में अटका है। पट्टा क्षेत्रफल अनुसार स्पष्ट आदेश डीएलबी के नहीं दिखाई देते।
उद्योग संघ अध्यक्ष एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश बिंदल ने 24 अप्रैल 2023 को पटवार हल्का चांदाना में कृषि आधारित लघु उद्योग इकाई के लिए नगर पालिका प्रशासन से आवेदन कर पट्टा जारी करने की मांग की थी। नगर पालिका प्रशासन ने पहले पट्टा जारी कर दिया। बाद में
यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि जिस भूमि का पट्टा चाहा वह 26,628 वर्गमीटर है। जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से संभव है। बिंदल ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायत की थी, जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन है। माउंट में समिट से पूर्व कलेक्टर से नगर पालिका स्तरीय समिति की बैठक के बाद पट्टा जारी करने का आग्रह किया था। स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्यामसिंह शेखावत ने नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को पत्र जारी कर नियमानुसार पट्टा जारी करने के आदेश जारी किए थे अतिरिक्त निदेशक को यह जानकारी होते हुए भी की पालिका ढाई हजार वर्ग फीट से अधिक का पत्ता नहीं दे सकती फिर भी नियमानुसार देने के आदेश किये कारण पट्टा जारी नहीं किया है।
उद्योग संघ के अध्यक्ष दिनेश बिंदल की भ्रष्टाचार में की गई शिकायत पर राज्य सरकार ने पूर्व अधिशासी अधिकारी प्रकाश ड्यूटी को ए पीओ कर दिया गया। लेकिन पूर्व अधिशासी अधिकारी प्रकाश ड्यूटी ने इस पट्टा प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर फिर ईओ सीट पर पद ग्रहण कर लिया।
नपा ईओ ने लिखा पत्र : नगर
पालिका ईओ विनिता प्रजापति ने स्वायत्त शासन विभाग को 22 अक्टूबर को पत्र लिखकर निदेशालय स्तर से पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। पत्र में बताया है कि प्रश्नगत भूमि 2500 वर्गमीटर से अधिक होने से राज्य सरकार से स्वीकृति के बाद ही पट्टा जारी किया जा सकता है।
