सानिया मेडीकल एंड जनरल स्टोर्स में अनियमितताएं के चलते लाइसेंस निलंबित

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

*औषधि विभाग की सुमेरपुर में कार्रवाई, नियमों की पालना नहीं करने पर मेडीकल स्टोर्स का लाईसेंस निलंबित* 

– सुमेरपुर के सानिया मेडीकल एंड जनरल स्टोर्स में पाई गई भारी अनियमितताएं, फार्मासिस्ट की ओर से संतुष्टीपूर्वक जवाब नहीं दिए जाने पर विभाग ने की कार्रवाई

– सप्तगिरीश्वर अस्पताल के बाहर संचालित हो रहा है मेडीकल स्टोर्स

– शेड्यूल एच 1 की दवाईयों का रिकॉर्ड भी नहीं था संधारित

 

*सुमेरपुर।* खुदरा औषधि वितरण में भारी अनियमितता करने और विभाग की ओर से निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट के अनुपस्थित पाए जाने पर कार्यालय औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक पाली ने सुमेरपुर में सप्तगिरिश्वर हॉस्पीटल के बाहर संचालित हो रहे सानिया मेडीकल एंड जनरल स्टोर्स का औषधि वितरण लाईसेंस दस दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने में भी दी गई है।

*जानकारी* के अनुसार सहायक औषधि नियंत्रक सुनील कुमार मित्तल के निर्देश पर औषधि निरीक्षक दिनेश कुमार सुथार ने विगत 4 अक्टूबर को सप्तगिरिश्वर हॉस्पीटल के बाहर संचालित हो रहे सानिया मेडीकल एंड जनरल स्टोर्स का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मेडीकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट ऋषांक सोलंकी एवं राकेश दोनों अनुपस्थित पाए गए। मेडीकल स्टोर्स पर बिना फार्मासिस्ट की मौजूदगी के दवा का वितरण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान बिल बुक का भी संधारण नहीं किया हुआ था। इसके अलावा शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का भी मेडीकल स्टोर में संधारण नहीं किया हुआ था। विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान ये कमी पाई जाना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 सहित अन्य सपठित धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है। औषधि निरीक्षक की ओर से सानिया मेडीकल स्टोर्स के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं की रिपोर्ट सहायक औषधि नियंत्रक को भेजी गई थी।

निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर सहायक औषधि नियंत्रक की ओर से 9 अक्टूबर को संबंधित फार्मासिस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका फार्मासिस्ट की ओर से 24 अक्टूबर को जवाब पेश करते हुए व्यक्तिगत सुनवाई नहीं चाही गई। नोटिस के जवाब में लाईसेंसी की ओर से स्वयं ही गलती स्वीकार किया है। लाईसेंसी की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सहायक औषधि नियंत्रक ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 66 के तहत फर्म का लाईसेंस 25 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक निलंबित कर दिया। सहायक औषधि नियंत्रक ने इसकी सूचना पुलिस थाना सुमेरपुर को देते हुए कार्रवाई के लिए इमदाद उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

Rajasthan Tv 24
Author: Rajasthan Tv 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें