
जयपुर । राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (1) चि.स्वा./ग्रुप-2/2024 के अनुसार डा. राजेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पद पर पदस्थापित है, के विरूद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा. राजेश कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतद द्वारा आदेश प्रदान किए।
डा. राजेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का निलम्बन अवधि में मुख्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन कोटा के कार्यालय में रहेगा। डा. राजेश कुमार को नियनानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
राज्यपाल की आज्ञा से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिव निशा मीना ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि डॉ. राजेश कुमार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जो वर्तमान में सिरोही के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं के विरुद्ध प्राप्त विविध शिकायतों की जांच विचाराधीन होने के कारण डॉ. राजेश कुमार को सीएमएचओ सिरोही के पद से सस्पेंड करती है। निलंबन अवधि में डॉ. राजेश कुमार का मुख्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन कोटा के कार्यालय में रहेगा।
