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स्वायत्त शासन विभाग ने पालिका प्रशासन को पट्टा विलेख पुन: जारी करने के दिए निर्देश

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  • शिवगंज का बहुचर्चित पट्टा प्रकरण – राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पट्टा जारी करने के बाद पालिका प्रशासन ने खारिज कर दिया था पट्टा
  • पट्टा खारिज करने में बाद उपजे विवाद के चलते राज्य सरकार ने ईओ प्रकाश डूडी को कर दिया था एपीओ
  • अब जिला कलक्टर की ओर से डीएलबी को पत्र जारी करने और सीएमओ के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश

शिवगंज। केन्द्र सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना के तहत मस्टर्ड ऑयल मिल लगाने के लिए सीएफसी का प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाने के लिए उद्योग संघ संस्थान के अध्यक्ष दिनेश बिंदल की ओर से चांदाना में खरीदी गई भूमि का राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया औद्योगिक संपरिर्वतन पट्टा अधीशासी अधिकारी प्रकाश डूडी के द्वारा जारी करना और उन्हीं की ओर से खारिज करने के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने जांच करने के बाद डीएलबी के आदेश भूमि/एफ7/सीएमओ/डीएलबी/2024/6612 दिनांक 15.10.24 को विभागीय आदेश 2.9.24 के द्वारा परीक्षण किया जाकर आवेदक दिनेश बिंदल को नियमानुसार पत्ता जारी किए जाने का पालिका प्रशासन को पट्टा विलेख पुन:बहाल करने के निर्देश दिए है। गौरतलब है कि शहर के इस बहुचर्चित मामले में पूर्व में शिकायत होने पर स्वायत्त शासन विभाग ने अधिशासी अधिकारी को एपीओ कर दिया था, लेकिन वे उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पुन: ईओ का पद संभाल लिया था।
उद्योग संघ संस्थान के अध्यक्ष एवं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश बिंदल ने केन्द्र सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना के तहत मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित करने के लिए चांदाना के खसरा संख्या 129-2 में रकबा 26628 वर्गमीटर का एक भूखंड खरीदा था। जिसका औद्योगिक संपरिवर्तन करवाने के लिए राज्य सरकार के मापदंड अनुसार नगर पालिका में पट्टे के लिए आवेदन किया। जिस पर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई पूर्ण कर पट्टा भी जारी कर दिया। इसके पीछे अधिशासी अधिकारी की ओर से औद्योगिक संपरिवर्तन को लेकर राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश थे वह स्पष्ट नहीं होने की वजह बताई गई और पत्ता खारिज कर दिया।
इस मामले को लेकर बिंदल ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सहित स्वायत्त शासन विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में की गई। मामले में एसीबी में शिकायत दर्ज होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर अधिशासी अधिकारी को एपीओ कर दिया। विभाग के इस आदेश के विरोध में अधिशासी अधिकारी ने उच्च् न्यायालय की शरण ली और एपीओ आदेश पर स्थगन आदेश प्राप्त कर पुन: अधिशासी अधिकारी का पद संभाल लिया।
जिला कलक्टर ने भी लिखा स्वायत्त शासन विभाग को पत्र
इस बीच आगामी 23 अक्टूबर को आबूरोड के एक होटल में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पूर्व जिले में निवेशकों के अनुकूल माहौल और नवीन निवेशकों के लिए सुगमता पूर्ण परििस्थतियां निर्मित करने के प्रयासों के बीच उद्योग संघ अध्यक्ष की ओर से जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र में शिकायत दर्ज करवाने के बाद उनका प्रकरण सुनते हुए जिला कलक्टर ने भी स्वायत्त शासन विभाग को राज्य सरकार के मापदंड अनुसार जारी किए गए पट्टे विलेख को पुन: बहाल करवाने का आग्रह किया था।

अब विभाग ने की कार्रवाई
मामले को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने सीएमओ कार्यालय राजस्थान के पत्र क्रमांक/48291/दिनांक 25. 7.24 के क्रम में स्वायत शासन विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिवगंज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को आदेशित किया है कि विभागीय आदेश जो कि 2 सितंबर 2024 को जारी किए गए थे उसके द्वारा परीक्षण किया जाकर आवेदक को नियमानुसार पुन: पट्टा जारी करने की कार्रवाई करें।

इनका कहना है

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सरकार की औद्योगिक विकास की नीतियों के अनुसार पट्टा जारी करना व नीतियों के विरूद्ध मनमर्जी से इस प्रकार का कृत्य करना सरासर गलत है। इससे औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन होती है। इस मामले को लेकर जो भी क्षति पहुंची है उसके लिए भी मानहानि का दावा किया जाएगा।

दिनेश बिंदल, अध्यक्ष उद्योग संघ केसरपुरा

Rajasthan Tv 24
Author: Rajasthan Tv 24

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