सुमेरपुर 20 अक्टूबर । आयुष नर्सेज महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष एवम् आरटीआई कार्यकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के खिलाफ राजस्थान लोक सूचना आयोग जयपुर में करवाया परिवार दर्ज, मामला यह है कि लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 से 2023 तक विश्वविद्यालय में लगाए , संविदा /टेंडर / अनुबंध, के आधार पर आयुष कंपाउंडर, मजदूर ,फार्मासिस्ट ,पंचकर्म सहायक ,परीचारक, लगाए गए थे एवम् इनको लगाने के लिए निकाली गई विज्ञप्ति की सुचना एवं इन्हें आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र की सूचना मांगी थी परंतु लोक सूचना अधिकारी एवम् रजिस्ट्रार की हटधर्मिता के चलते नहीं देने पर प्रथम अपील अधिकारी, डॉ सर्वपल्लवी राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वैदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में आरटीआई एक्ट 2005 धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील की गई थी, परंतु प्रथम अपील की सुनवाई नहीं होने पर नियमानुसार माननीय दितीय अपील अधिकारी राजस्थान सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपील की गई जिसमे दिनाक 04/10/2024 को राज्य सूचना आयोग में सुचना आयुक्त महेंद्र कुमार पारख ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अधिवक्ता निशु मेहरा की उपस्थिति में की गई जिसमे निर्णय कर लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया की 30 दिवस मे अपीलार्थी को समस्त सुचना दी जाए परंतु राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्टर डॉक्टर सर्व पल्लवी राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने कोई सूचना नहीं दी प्रदेश उपाध्यक्ष एवम् आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय में स्मरण पत्र भी भेजा गया परंतु इस पर भी कोई कार्यवाही लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार के द्वारा अमल में नहीं लाई जाने पर परिवादी /आरटीआई कार्यकर्ता ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग में लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के खिलाफ ऑनलाइन एवम् भारतीय रजिस्ट्री पोस्ट द्वारा परिवाद दर्ज करवाया गया है
